Laptop पर “Request Assistance”, फोन पर 1950 हेल्पलाइन, UDID/e-EPIC कार्ड, व्हीलचेयर आइकन और चाय—Senior/PwD मतदाताओं की सुलभ सेवाएँ दर्शाती इमेज।

Senior Citizens & PwD के लिए वोटर सेवाएँ: होम-असिस्ट व हेल्पलाइन

Senior Citizens और PwD मतदाताओं के लिए 2025 में उपलब्ध सेवाएँ—होम-वोटिंग (Form 12D), व्हीलचेयर/रैम्प, प्रायोरिटी क्यू, कम्पैनियन सहायता, 1950 हेल्पलाइन और ऐप-आधारित रिक्वेस्ट—इस गाइड में स्टेप-बाय-स्टेप समझें ताकि मतदान सुरक्षित और सुलभ बने।

चुनाव के दौरान आपका वोट देना सुविधाजनक और सुरक्षित रहे, इसके लिए निर्वाचन प्राधिकरण ने कई सुलभ (accessible) सेवाएँ शुरू की हैं—जैसे होम-वोटिंग/होम-असिस्ट (Form 12D), व्हीलचेयर/रैम्प, प्रायोरिटी क्यू, कम्पैनियन सहायता, और 1950 हेल्पलाइन। इस गाइड में आप जानेंगे कि कौन-कौन सी सुविधाएँ मिलती हैं, किन्हें मिलती हैं, और कैसे अनुरोध करें—कदम-दर-कदम।

कौन-कौन सी सुविधाएँ मिलती हैं?

1) होम-वोटिंग (Postal Ballot at Home) — Form 12D
  • किसे: सामान्यतः 80+ वरिष्ठ नागरिक और PwD (मानक दिव्यांगता/Benchmark disability) श्रेणी के मतदाता।
  • कैसे: चुनाव अधिसूचना के बाद निर्धारित अवधि में Form 12D भरकर जमा करें। इसके बाद अधिकृत दल आपके घर आकर मतदान कराएगा (पोस्टल बैलेट)।
  • ध्यान दें: एक बार पोस्टल बैलेट डालने के बाद बूथ पर दोबारा वोट नहीं किया जा सकता।
2) पोलिंग स्टेशन पर सुलभता
  • रैम्प/व्हीलचेयर, बैठने की व्यवस्था, पेयजल/शौचालय, साइनिज/मार्गदर्शन
  • प्रायोरिटी क्यू/अलग प्रवेश: Senior Citizens और PwD को प्राथमिकता।
  • कम्पैनियन सहायता: यदि मतदाता को सहायता चाहिए, तो 18+ कम्पैनियन साथ जा सकता है (कानूनन एक कम्पैनियन केवल एक मतदाता की सहायता कर सकता है)।
  • लो-विज़न/ब्लाइंड उपयोगिता: बैलेट यूनिट/मार्किंग शीट पर ब्रेल-अनुकूल गाइड/मैग्नीफाइंग शीट जैसी सहूलियतें (जहाँ-जहाँ उपलब्ध)।
3) परिवहन/पिक-अप (जिला-स्तर योजनाएँ)
  • कई जिलों में PwD/Senior के लिए बूथ तक पिक-अप/ड्रॉप की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर की जाती है। 1950/DEO कार्यालय या Voter Helpline App पर Request कर सकते हैं (उपलब्धता क्षेत्रानुसार)।
4) हेल्पलाइन और शिकायत
  • 1950 हेल्पलाइन: रजिस्ट्रेशन/सुविधा/बूथ-सम्बन्धी सहायता।
  • Voter Helpline App: सेवाएँ माँगना, स्टेटस, बूथ/मैप।
  • BLO/DEO: ज़िले/बूथ पर त्वरित समाधान के लिए सीधे संपर्क।

कैसे अनुरोध करें — कदम-दर-कदम

A) खुद को PwD/Senior के रूप में मार्क करें (एक बार)
  1. Voter Helpline App या NVSP/CEO पोर्टल में लॉगिन।
  2. प्रोफ़ाइल/फॉर्म (Form-6/8) में PwD/Senior संबंधित विकल्प भरें/अपडेट करें।
  3. जहां पूछा जाए वहाँ आवश्यक प्रमाण (आयु/दिव्यांगता) अपलोड/दिखाएँ।
B) होम-वोटिंग (Form 12D) के लिए आवेदन
  1. अपने जिले में चुनाव अधिसूचना आते ही Form 12D की विंडो खुलेगी (यह अवधि छोटी हो सकती है)।
  2. 12D डाउनलोड/फिल करें—आवश्यक विवरण (EPIC, पता, श्रेणी: 80+/PwD) भरें।
  3. BLO/RO कार्यालय में जमा करें या अधिकृत टीम/डाक से जमा करने के निर्देश फॉलो करें।
  4. स्वीकृति के बाद टीम निर्धारित तारीख को घर आकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराएगी।

समय-सीमा हर चुनाव में अलग हो सकती है—स्थानीय BLO/DEO से तारीखें पक्का करें।

C) पोल-डे सुविधाएँ बुक/रिक्वेस्ट करें
  • व्हीलचेयर/सहायक/ट्रांसपोर्ट: 1950, Voter Helpline App या CEO पोर्टल का Request Assistance सेक्शन (जहाँ उपलब्ध) उपयोग करें।
  • बूथ पहुँचते ही प्रायोरिटी क्यू और प्रवेश सहायता माँगें, BLO/PO (Presiding Officer) को सूचित करें।
Senior & PwD—कौन-कौन सी सुविधाएँ और कैसे माँगें
सुविधा किसे मिलती कैसे अनुरोध करें
होम-वोटिंग (Form 12D) आमतौर पर 80+ Senior और PwD (benchmark) चुनाव अधिसूचना के बाद निर्धारित विंडो में 12D जमा; BLO/DEO से तारीखें पक्का करें
व्हीलचेयर/रैम्प PwD एवं Senior 1950 / ऐप पर Request Assistance; बूथ पर PO से कहें
प्रायोरिटी क्यू/अलग प्रवेश PwD एवं Senior बूथ पर सीधे बतायें—सेवक/वॉलंटियर मदद करेंगे
कम्पैनियन सहायता PwD/लो-विज़न/अन्य 18+ कम्पैनियन साथ; रजिस्टर में एंट्री—एक कम्पैनियन एक मतदाता
ब्रेल/मैग्नीफाइंग गाइड लो-विज़न/ब्लाइंड बूथ पर माँगें; उपलब्धता राज्य/बूथ के अनुसार

ज़रूरी दस्तावेज़/तैयारी

  • EPIC/e-EPIC या अन्य मान्य ID।
  • आयु का प्रमाण (80+ के लिए) — जैसे जन्म प्रमाणपत्र/आधार/पासपोर्ट आदि।
  • दिव्यांगता प्रमाण/UDID (PwD के लिए), यदि मांगा जाए।
  • Form 12D (होम-वोटिंग चुनने पर) — समय-सीमा के भीतर।
  • संपर्क विवरण: मोबाइल ऑन रखें, BLO/टीम से समन्वय रहेगा।

पोल-डे चेकलिस्ट (Senior & PwD)

  • पहले से Booth/Part और BLO नंबर देख लें।
  • दवा/पानी/जरूरी उपकरण साथ रखें, धूप/बारिश के अनुसार छाता/शॉल/कैप।
  • कम्पैनियन साथ जा रहा हो तो 18+ होना चाहिए, पहचान साथ रखे।
  • बुखार/बीमार/गतिशीलता में कठिनाई हो तो 12D/ट्रांसपोर्ट/व्हीलचेयर विकल्प देखें।

ट्रबलशूटिंग / शिकायत

  • सुविधा न मिले: बूथ के Presiding Officer या BLO को तुरंत बताएं।
  • 1950 पर कॉल कर शिकायत/रिक्वेस्ट दर्ज करें (समय नोट करें)।
  • DEO/RO कार्यालय के नंबर वेबसाइट/ऐप पर मिलते हैं—आवश्यक हो तो escalations करें।

FAQs

प्र. क्या 60+ Senior को होम-वोटिंग मिलता है?
होम-वोटिंग सामान्यतः 80+ और PwD (benchmark) श्रेणी के लिए होता है। अपनी सीट/जिले की अधिसूचना देखें और BLO/DEO से पुष्टि करें।

प्र. Form 12D कब तक जमा करना होता है?
इलेक्शन अधिसूचना के बाद एक निश्चित विंडो (अक्सर छोटी) होती है। तारीखें BLO/DEO से पक्का करें और समय पर जमा करें।

प्र. कम्पैनियन के नियम?
कम्पैनियन 18+ होना चाहिए और एक चुनाव/बूथ पर केवल एक मतदाता की मदद कर सकता है। रजिस्टर में उसका नाम/हस्ताक्षर लिया जाता है।

प्र. अगर 12D मिस हो जाए तो?
आप बूथ पर जाकर प्रायोरिटी/व्हीलचेयर/कम्पैनियन जैसी सुविधाओं के साथ वोट कर सकते हैं—1950/ऐप पर रिक्वेस्ट कर दें।

प्र. ट्रांसपोर्ट मिलना सुनिश्चित है?
ट्रांसपोर्ट/पिक-अप स्थानीय व्यवस्था पर निर्भर है। 1950/DEO से पहले से अनुरोध करें; उपलब्धता क्षेत्र अनुसार होती है।

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