NVSP पोर्टल पर नाम हटाने का पेज और टेबल पर वोटर आईडी व डॉक्यूमेंट।

वोटर आईडी में नाम हटाने या स्थानांतरित करने की प्रक्रिया 2025: पूरा ऑनलाइन गाइड

वोटर आईडी से नाम हटाने या नए क्षेत्र में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया 2025। NVSP और राज्य पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेज़ और FAQs।

भारत में हर साल लाखों लोग अपना पता बदलते हैं, नए शहरों में जाते हैं या परिवार में किसी सदस्य का निधन हो जाता है। इन सब परिस्थितियों में मतदाता सूची (Voter List) को अपडेट करना ज़रूरी हो जाता है। अगर पुराना नाम वोटर लिस्ट में बना रहे तो डुप्लीकेट एंट्री हो सकती है या वोटिंग के समय भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है।

चुनाव आयोग ने इस समस्या का हल निकालते हुए नाम हटाने और नाम ट्रांसफर करने की सुविधा ऑनलाइन कर दी है। अब कोई भी मतदाता घर बैठे NVSP पोर्टल या राज्य के CEO पोर्टल से Form-7 और Form-6B भरकर यह प्रक्रिया पूरी कर सकता है।


कब ज़रूरी है नाम हटाना या ट्रांसफर करना?

  • परिवार के किसी सदस्य के निधन पर।
  • जब एक ही व्यक्ति का नाम दो जगह वोटर लिस्ट में दर्ज हो।
  • नया घर या नया शहर शिफ्ट करने पर।
  • विधानसभा/जिले की सीमा बदलने पर।

केस 1: नाम हटाना (Form-7)

अगर परिवार के किसी सदस्य का निधन हो गया है या आपका नाम गलती से दो बार वोटर लिस्ट में दर्ज है, तो इसे हटाने के लिए Form-7 भरना होगा।

ऑनलाइन प्रक्रिया
  1. NVSP पोर्टल खोलें।
  2. “Delete Voter Name (Form-7)” विकल्प चुनें।
  3. EPIC नंबर या नाम डालकर रिकॉर्ड सर्च करें।
  4. Death Certificate या संबंधित दस्तावेज़ अपलोड करें।
  5. मोबाइल OTP से वेरिफिकेशन करें।
  6. आवेदन सबमिट कर acknowledgment डाउनलोड करें।

केस 2: नाम ट्रांसफर (Form-6B)

अगर आप एक विधानसभा क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में शिफ्ट हो गए हैं तो आपका नाम पुराने क्षेत्र से हटाकर नए क्षेत्र में ट्रांसफर करना होगा। इसके लिए Form-6B भरना होगा।

ऑनलाइन प्रक्रिया
  1. NVSP पोर्टल या राज्य का CEO पोर्टल खोलें।
  2. “Transfer Voter Name (Form-6B)” विकल्प चुनें।
  3. EPIC नंबर और पुराना पता भरें।
  4. नया पता दर्ज करें और Address Proof अपलोड करें।
  5. मोबाइल OTP से सत्यापन करें।
  6. फॉर्म सबमिट करें और acknowledgment slip डाउनलोड करें।

किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत होगी?

  • नाम हटाने के लिए: Death Certificate, EPIC नंबर, आधार या पैन।
  • नाम ट्रांसफर के लिए: नया Address Proof (बिजली बिल, पानी बिल, किराये का एग्रीमेंट), ID Proof।
  • Photo: हाल की पासपोर्ट साइज फोटो।

नाम हटाने/ट्रांसफर और Correction में फर्क

  • Correction: कार्ड में नाम, फोटो या spelling की गलती सुधारने के लिए।
  • Deletion: जब कार्डधारक की मृत्यु हो जाए या डुप्लीकेट एंट्री हटानी हो।
  • Transfer: जब पता बदलने पर विधानसभा बदल जाए।

आवेदन का स्टेटस कैसे ट्रैक करें?

  • NVSP पोर्टल पर “Track Application Status” में Reference Number डालें।
  • SMS और ईमेल से भी अपडेट मिलता है।
  • सामान्यतः 15–30 दिन में प्रक्रिया पूरी हो जाती है।

2025 के नए बदलाव

  • आधार लिंकिंग अब अनिवार्य है।
  • नाम हटाने और ट्रांसफर दोनों सेवाओं के लिए डिजिटल acknowledgment मिलता है।
  • अब e-EPIC भी नए पते या अपडेटेड डिटेल्स के साथ डाउनलोड किया जा सकता है।

FAQs

प्र.1: अगर किसी मृतक का नाम लिस्ट से नहीं हटाया जाए तो क्या होगा?
उत्तर: वह नाम लिस्ट में बना रहेगा जिससे भ्रम की स्थिति हो सकती है।

प्र.2: क्या नाम हटाने के लिए शुल्क देना पड़ता है?
उत्तर: नहीं, यह सेवा पूरी तरह निशुल्क है।

प्र.3: क्या नाम ट्रांसफर करते समय नया वोटर आईडी मिलेगा?
उत्तर: हाँ, नया कार्ड नए पते पर भेजा जाएगा।

प्र.4: क्या मोबाइल से Form-7 और Form-6B भर सकते हैं?
उत्तर: हाँ, NVSP और Voter Helpline App मोबाइल-फ्रेंडली हैं।

प्र.5: प्रक्रिया में कितना समय लगता है?
उत्तर: सामान्यतः 2–4 हफ्ते।

प्र.6: क्या e-EPIC तुरंत डाउनलोड हो जाएगा?
उत्तर: हाँ, आधार लिंकिंग होने पर।

2025 में वोटर आईडी से नाम हटाना या ट्रांसफर करना अब बेहद आसान हो गया है। NVSP और राज्य पोर्टल्स के जरिए कुछ क्लिक में यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इससे मतदाता सूची अपडेट रहेगी और आपका मतदान सही जगह पर दर्ज होगा।

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