
चुनाव के दौरान आपका वोट देना सुविधाजनक और सुरक्षित रहे, इसके लिए निर्वाचन प्राधिकरण ने कई सुलभ (accessible) सेवाएँ शुरू की हैं—जैसे होम-वोटिंग/होम-असिस्ट (Form 12D), व्हीलचेयर/रैम्प, प्रायोरिटी क्यू, कम्पैनियन सहायता, और 1950 हेल्पलाइन। इस गाइड में आप जानेंगे कि कौन-कौन सी सुविधाएँ मिलती हैं, किन्हें मिलती हैं, और कैसे अनुरोध करें—कदम-दर-कदम।
कौन-कौन सी सुविधाएँ मिलती हैं?
1) होम-वोटिंग (Postal Ballot at Home) — Form 12D
- किसे: सामान्यतः 80+ वरिष्ठ नागरिक और PwD (मानक दिव्यांगता/Benchmark disability) श्रेणी के मतदाता।
- कैसे: चुनाव अधिसूचना के बाद निर्धारित अवधि में Form 12D भरकर जमा करें। इसके बाद अधिकृत दल आपके घर आकर मतदान कराएगा (पोस्टल बैलेट)।
- ध्यान दें: एक बार पोस्टल बैलेट डालने के बाद बूथ पर दोबारा वोट नहीं किया जा सकता।
2) पोलिंग स्टेशन पर सुलभता
- रैम्प/व्हीलचेयर, बैठने की व्यवस्था, पेयजल/शौचालय, साइनिज/मार्गदर्शन।
- प्रायोरिटी क्यू/अलग प्रवेश: Senior Citizens और PwD को प्राथमिकता।
- कम्पैनियन सहायता: यदि मतदाता को सहायता चाहिए, तो 18+ कम्पैनियन साथ जा सकता है (कानूनन एक कम्पैनियन केवल एक मतदाता की सहायता कर सकता है)।
- लो-विज़न/ब्लाइंड उपयोगिता: बैलेट यूनिट/मार्किंग शीट पर ब्रेल-अनुकूल गाइड/मैग्नीफाइंग शीट जैसी सहूलियतें (जहाँ-जहाँ उपलब्ध)।
3) परिवहन/पिक-अप (जिला-स्तर योजनाएँ)
- कई जिलों में PwD/Senior के लिए बूथ तक पिक-अप/ड्रॉप की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर की जाती है। 1950/DEO कार्यालय या Voter Helpline App पर Request कर सकते हैं (उपलब्धता क्षेत्रानुसार)।
4) हेल्पलाइन और शिकायत
- 1950 हेल्पलाइन: रजिस्ट्रेशन/सुविधा/बूथ-सम्बन्धी सहायता।
- Voter Helpline App: सेवाएँ माँगना, स्टेटस, बूथ/मैप।
- BLO/DEO: ज़िले/बूथ पर त्वरित समाधान के लिए सीधे संपर्क।
कैसे अनुरोध करें — कदम-दर-कदम
A) खुद को PwD/Senior के रूप में मार्क करें (एक बार)
- Voter Helpline App या NVSP/CEO पोर्टल में लॉगिन।
- प्रोफ़ाइल/फॉर्म (Form-6/8) में PwD/Senior संबंधित विकल्प भरें/अपडेट करें।
- जहां पूछा जाए वहाँ आवश्यक प्रमाण (आयु/दिव्यांगता) अपलोड/दिखाएँ।
B) होम-वोटिंग (Form 12D) के लिए आवेदन
- अपने जिले में चुनाव अधिसूचना आते ही Form 12D की विंडो खुलेगी (यह अवधि छोटी हो सकती है)।
- 12D डाउनलोड/फिल करें—आवश्यक विवरण (EPIC, पता, श्रेणी: 80+/PwD) भरें।
- BLO/RO कार्यालय में जमा करें या अधिकृत टीम/डाक से जमा करने के निर्देश फॉलो करें।
- स्वीकृति के बाद टीम निर्धारित तारीख को घर आकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराएगी।
समय-सीमा हर चुनाव में अलग हो सकती है—स्थानीय BLO/DEO से तारीखें पक्का करें।
C) पोल-डे सुविधाएँ बुक/रिक्वेस्ट करें
- व्हीलचेयर/सहायक/ट्रांसपोर्ट: 1950, Voter Helpline App या CEO पोर्टल का Request Assistance सेक्शन (जहाँ उपलब्ध) उपयोग करें।
- बूथ पहुँचते ही प्रायोरिटी क्यू और प्रवेश सहायता माँगें, BLO/PO (Presiding Officer) को सूचित करें।
ज़रूरी दस्तावेज़/तैयारी
- EPIC/e-EPIC या अन्य मान्य ID।
- आयु का प्रमाण (80+ के लिए) — जैसे जन्म प्रमाणपत्र/आधार/पासपोर्ट आदि।
- दिव्यांगता प्रमाण/UDID (PwD के लिए), यदि मांगा जाए।
- Form 12D (होम-वोटिंग चुनने पर) — समय-सीमा के भीतर।
- संपर्क विवरण: मोबाइल ऑन रखें, BLO/टीम से समन्वय रहेगा।
पोल-डे चेकलिस्ट (Senior & PwD)
- पहले से Booth/Part और BLO नंबर देख लें।
- दवा/पानी/जरूरी उपकरण साथ रखें, धूप/बारिश के अनुसार छाता/शॉल/कैप।
- कम्पैनियन साथ जा रहा हो तो 18+ होना चाहिए, पहचान साथ रखे।
- बुखार/बीमार/गतिशीलता में कठिनाई हो तो 12D/ट्रांसपोर्ट/व्हीलचेयर विकल्प देखें।
ट्रबलशूटिंग / शिकायत
- सुविधा न मिले: बूथ के Presiding Officer या BLO को तुरंत बताएं।
- 1950 पर कॉल कर शिकायत/रिक्वेस्ट दर्ज करें (समय नोट करें)।
- DEO/RO कार्यालय के नंबर वेबसाइट/ऐप पर मिलते हैं—आवश्यक हो तो escalations करें।
FAQs
प्र. क्या 60+ Senior को होम-वोटिंग मिलता है?
होम-वोटिंग सामान्यतः 80+ और PwD (benchmark) श्रेणी के लिए होता है। अपनी सीट/जिले की अधिसूचना देखें और BLO/DEO से पुष्टि करें।
प्र. Form 12D कब तक जमा करना होता है?
इलेक्शन अधिसूचना के बाद एक निश्चित विंडो (अक्सर छोटी) होती है। तारीखें BLO/DEO से पक्का करें और समय पर जमा करें।
प्र. कम्पैनियन के नियम?
कम्पैनियन 18+ होना चाहिए और एक चुनाव/बूथ पर केवल एक मतदाता की मदद कर सकता है। रजिस्टर में उसका नाम/हस्ताक्षर लिया जाता है।
प्र. अगर 12D मिस हो जाए तो?
आप बूथ पर जाकर प्रायोरिटी/व्हीलचेयर/कम्पैनियन जैसी सुविधाओं के साथ वोट कर सकते हैं—1950/ऐप पर रिक्वेस्ट कर दें।
प्र. ट्रांसपोर्ट मिलना सुनिश्चित है?
ट्रांसपोर्ट/पिक-अप स्थानीय व्यवस्था पर निर्भर है। 1950/DEO से पहले से अनुरोध करें; उपलब्धता क्षेत्र अनुसार होती है।